क्या पत्नी BLO है तो पति उसकी जगह ड्यूटी कर सकता है?
BLO (Booth Level Officer) निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, जो मतदाता सूची संशोधन, घर-घर सत्यापन, मतदान केंद्र की तैयारियों और निर्वाचन प्रक्रिया की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाता है। इसी कारण यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि — क्या पत्नी BLO हो तो पति उसकी जगह ड्यूटी कर सकता है? इसका स्पष्ट जवाब है — कानून इसकी अनुमति नहीं देता।
कानून और नियम: निर्वाचन आयोग का स्पष्ट आदेश
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अनुसार:
- BLO केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसे प्रशासन द्वारा अधिकृत रूप से नियुक्त किया गया हो।
- BLO अपनी ड्यूटी किसी परिजन या बाहरी व्यक्ति को नहीं सौंप सकता।
- यदि BLO अनुपस्थित है, तो उसकी जगह केवल ERO/DEO द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी ही ड्यूटी कर सकता है।
- परिवार का सदस्य BLO कार्य करेगा तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
धारा 32 के तहत दंड
चुनावी कार्य में लापरवाही या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य करने पर:
- जुर्माना
- अनुशासनात्मक कार्रवाई
- आवश्यकता होने पर आपराधिक प्रकरण
क्या कोई अपवाद है?
यदि BLO (पत्नी) किसी गंभीर कारण — जैसे बीमारी, दुर्घटना, गर्भावस्था, या आपात स्थिति — के कारण ड्यूटी नहीं कर सकती, तो:
- वह लिखित आवेदन ERO/DEO को दे सकती है।
- अधिकारी उसकी जगह दूसरे सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे।
- पति या परिवार का कोई सदस्य ड्यूटी नहीं कर सकता — यह नियम स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है।
क्यों नहीं कर सकता पति BLO की ड्यूटी?
- चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, और ड्यूटी केवल अधिकृत कर्मचारियों द्वारा ही की जा सकती है।
- BLO के पास मतदाता सूची, फॉर्म और संवेदनशील डेटा की जिम्मेदारी होती है।
- परिवार जन को ड्यूटी देने से पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
जनता क्या कर सकती है?
यदि किसी क्षेत्र में BLO की जगह कोई परिजन या अनधिकृत व्यक्ति ड्यूटी करता दिखे, तो यह सीधे नियमों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में तुरंत:
- ERO (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी)
- या जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)
को सूचित किया जा सकता है।
