*समाचार सेवा प्रदाता कम्पनी के भुगतान नियमों में शासन के दिशा निर्देश अनुसार परिवर्तन: विज्ञापन अथवा कंपनी का बकाया भुगतान समय पर करें, होने वाली असुविधा से बचें:नरसिंहपुर*
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भुगतान संबंधी दिशा निर्देश।।
कम्पनी के भुगतान नियमों में भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार परिवर्तन किए गए हैं जो निम्न लिखित है।
केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 से 23 तक सेवा प्रदाता कंपनी को यह अधिकार है कि यदि उसने सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी को बकाया भुगतान करना आवश्यक है। समायवधि में विज्ञापन अथवा सेवा का भुगतान नहीं होता है तो सेवा प्रदाता कंपनी को अधिनियम अन्तर्गत मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनयम की धारा 18 में कर सकता है।
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फर्जी वसूली से सावधान रहें।यदि कोई भी व्यक्ति खुद को stringer24news का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर आपसे किसी राशि या विज्ञापन की मांग करता है तो आप तत्काल समाचार सेवा प्रदाता कंपनी के कार्यालयीन नंबर अथवा ईमेल के माध्यम से कंपनी को सूचना अवश्य भेजें।