रेलवे का नया गणित: सफ़र भी महँगा, सामान भी नापा-तौला
26 दिसंबर 2025 से लागू नए नियम — आपकी जेब पर सीधा असर
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किराये और सामान से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सवाल सिर्फ़ ट्रेन पकड़ने का नहीं, बल्कि कितने में और कितना लेकर सफ़र करने का है।
🔺 1. किराये में बढ़ोतरी (26 दिसंबर 2025 से)
रेलवे के मुताबिक बढ़ती परिचालन लागत और मैनपावर खर्च को संतुलित करने के लिए किराये का “रेशनलाइजेशन” किया गया है।
- साधारण श्रेणी: 215 किमी तक कोई बढ़ोतरी नहीं, इसके बाद 1 पैसा प्रति किमी।
- मेल/एक्सप्रेस (AC + Non-AC): सभी कोचों में 2 पैसे प्रति किमी की वृद्धि।
- छूट: लोकल ट्रेन और MST धारकों पर कोई असर नहीं।
उदाहरण: 500 किमी की यात्रा पर लगभग ₹10 अतिरिक्त चुकाने होंगे।
🧳 2. सामान को लेकर सख्ती — अब एयरलाइन जैसा नियम
रेलवे मंत्री ने साफ कर दिया है कि तय सीमा से ज़्यादा सामान पर 1.5 गुना चार्ज वसूला जाएगा।
| क्लास | फ्री लिमिट | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| AC First Class | 70 kg | 150 kg |
| AC 2 Tier | 50 kg | 100 kg |
| AC 3 Tier / Chair Car | 40 kg | 40 kg |
| Sleeper | 40 kg | 80 kg |
| Second Class | 35 kg | 70 kg |
⚠️ ध्यान देने वाली बातें
- सामान का अधिकतम आकार 100×60×25 सेमी।
- इससे बड़ा सामान ब्रेक वैन में बुक कराना अनिवार्य।
- बिना बुकिंग पकड़े गए अतिरिक्त सामान पर भारी जुर्माना।
सलाह: भारी सामान है तो स्टेशन 30 मिनट पहले पहुँचकर लगेज ऑफिस में बुकिंग ज़रूर कराएँ।
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