https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_nXYDircpji_NBp4Y2oyo8rhVeU-DuXusJaP3AW8


 


 


 

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकार्य नहीं: 
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द

नई दिल्ली, 08 अगस्त: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने संसद में पेश होने वाले संशोधित वक्फ विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय को स्वीकार्य नहीं है।
मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “हम नए यूडब्ल्यूएमईईडी अधिनियम (UWMEED Act) के माध्यम से सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हैं। सकारात्मक प्रतीत होने वाले आद्याक्षर शब्दों के बावजूद प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य सेवा प्रदान करने वाले समुदायों और वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता और अखंडता को कम करना है। यह मुस्लिम समुदाय को स्वीकार्य नहीं है। हमारा मानना है कि यह कानून वक्फ के स्थापित कानूनी ढांचे को खत्म करने के लिए बनाया गया है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को लक्षित करता है। जबकि संविधान उन्हें अपने समुदाय की विरासत और धार्मिक प्रथाओं का संचालन और संरक्षण करने की अनुमति देता है। प्रस्तावित विधेयक एक प्रकार का "कलेक्टर राज" है, जो कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों पर अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करता है। यह बदलाव न केवल वक्फ धर्मशास्त्र की अंतिमता और निर्णायकता को कमजोर करता है, बल्कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा को भी खत्म कर देता है। वर्तमान कानून के तहत, वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन संशोधन से यह अवधि बढ़ जाएगी, जिससे भ्रम और कानूनी विवाद पैदा होंगे। यह जानना चिंताजनक है कि इस विधेयक को, इसके व्यापक प्रावधानों के साथ, प्रमुख हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श के बिना ही तैयार किया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन ऐसे व्यापक परिवर्तनों को उचित ठहराने में विफल रहा है। यदि वक्फ धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों के साथ कोई वास्तविक परामर्श किया गया होता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि वक्फ को पुनर्परिभाषित करना विधायी क्षेत्राधिकार से परे है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में गहराई से निहित है। हम मीडिया में किए गए दुष्प्रचार के दावों का खंडन करना चाहते हैं कि वर्तमान वक्फ बोर्ड अधिनियम अन्य धार्मिक समुदायों की भूमि हड़पता है। ये झूठे दावे मनगढ़ंत और निराधार हैं। वक्फ बोर्ड सरकार द्वारा अनुमोदित कानूनों के तहत कानूनी रूप से काम करता है और सरकार द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।”
सैयद सआदतुल्लाह ने आगे कहा, "संशोधन पुराने औपनिवेशिक कानूनों से प्रेरित है, जो कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी के रूप में स्थापित करता है, जिससे मुसलमानों के अपने धार्मिक दान का प्रबंधन करने के अधिकारों का हनन होता है। यह एनजीटी से पर्यावरण संबंधी अधिकार या आईटीएटी से कर संबंधी अधिकार छीन लेने जैसा है। वक्फ धर्मशास्त्र का एक मौलिक पहलू, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा, जो दीर्घकालिक धार्मिक और धर्मार्थ उपयोग को मान्यता देती है, को हटाया जा रहा है। इस परिवर्तन से वक्फ संपत्तियों पर और अधिक विवाद उत्पन्न होने का खतरा है। संशोधन राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है, जिससे मुस्लिम समुदायों से कम से कम दो सदस्यों का लोकतांत्रिक चुनाव प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। मुतवल्लियों की मौखिक नियुक्ति के प्रावधान को हटाकर, विधेयक अप्रत्यक्ष रूप से वक्फ के मौखिक समर्पण की प्रथा को कमजोर करता है, जो इस्लामी कानून का एक स्थापित पहलू रहा है। यह संशोधन सेंट्रल वक़्फ़ कौंसिल में मुस्लिम सांसदों, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की आवश्यकता को कमजोर करता है, तथा अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए रास्ता साफ करता है, जिससे वक्फ मामलों पर सरकार के नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं।”
उन्होंने कहा, “संक्षेप में, हम यह कहना चाहेंगे कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ किसी भी परामर्श के बिना बनाया गया है। इस विधेयक के संबंध में किसी मुस्लिम सांसद से परामर्श नहीं किया गया। विधेयक पर चर्चा में किसी भी हितधारक को शामिल नहीं किया गया। कानून में प्रस्तावित परिवर्तन लाभकारी होने के बजाय हानिकारक हैं। सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष, विशेषकर जेडीयू और टीडीपी जैसे एनडीए सहयोगी दल इसका विरोध करेंगे और ऐसे हानिकारक कानूनों को लागू होने से रोकेंगे। हां, कानून में कुछ बदलाव लाभकारी हो सकते हैं, जैसे महिलाओं को शामिल करना और शिया या अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करना; हम इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वीकार करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। हालाँकि, हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि कानून लोगों के कल्याण के लिए बनाए जाने चाहिए और कानूनों से प्रभावित होने वालों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और यह बताएंगे कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन गारंटीकृत संवैधानिक प्रावधानों, स्थापित मानदंडों, मौजूदा कानून में संशोधन के उद्देश्यों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। लोगों की संपत्ति की रक्षा करने के बजाय, ये बदलाव उनके विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए, इन संशोधनों को रोकना बहुत ज़रूरी है।”

द्वारा जारी :
सलमान अहमद
राष्ट्रीय सहायक सचिव, मीडिया विभाग, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, मुख्यालय
मोबाइल: 7290010191
पता: डी-321, अबुल फज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर, ओखला,
नई दिल्ली- 110025
Previous Post Next Post

📻 पंचायत रेडियो सुनने के लिए यहां क्लिक करें।

पंचायत रेडियो - Stringer24 News
🎙️ पंचायत रेडियो सुनते रहें — आवाज़ गांव की!
🔸 हर हफ्ते नई कहानियाँ और रिपोर्ट्स
🔸 जुड़ें हमारे साथ Stringer24 News पर
📡 लाइव रेडियो और अपडेट्स के लिए:
https://stringer24news.blogspot.com