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*stringer24news समाचार सेवा प्रदाता कंपनी को भुगतान न किए जाने पर कानूनन सख्ती।*

*बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय संशोधन एवं मुख्य परिवर्तन।*

नए नियम अनुसार 

भुगतान संबंधी दिशा निर्देश।।

कम्पनी के भुगतान नियमों में भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार परिवर्तन किए गए हैं जो निम्न लिखित है। समय पर समाचार सेवा प्रदाता कंपनी को भुगतान न किए जाने पर कानूनन सख्ती बरती जा सकती है।

केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 से 23 तक सेवा प्रदाता कंपनी को यह अधिकार है कि यदि उसने सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है। समायवधि में विज्ञापन अथवा सेवा का भुगतान नहीं होता है तो सेवा प्रदाता कंपनी को अधिनियम अन्तर्गत मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनयम की धारा 18 में कर सकता है। 

वहीं एक अन्य महत्व पूर्ण निर्णय में बदलाव के बाद अब किसी भी स्थिति में कंपनी के हित को देखते हुए सीईओ/फाउंडर विशेष निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तब ऐसी स्थिति में कंपनी के सदस्यों को अधिकार होगा की वे एक माह के अंदर विशेष बैठक बुलाकर मतदान प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। सदस्यों की सहूलियत के मद्दे नज़र मतदान प्रक्रिया ऑनलाइन भी कराई जा सकती है।बैठक में कम से कम दस सदस्यों को प्रमुखता से शामिल होना होगा।

समाचार सेवा प्रदाता कंपनी से जुड़ने के नियम में बदलाव करते हुए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक आवश्यक किया गया। हालाकी फ्रेंचाइजी/ब्रांच लेने वालों को इसमें रियायत दी जा सकती है लेकिन यह रियायत कंपनी में पत्रकार अथवा महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाले सदस्य के लिए नही होगी लेकीन पूर्व से जुड़े सदस्यो को नए नियम से छूट का लाभ बरकरार रहेगा।

स्वयंसेवी अथवा मीडिया पार्टनर को कम्पनी द्वारा कोई वेतन अथवा अन्य भुगतान नहीं किया जाता है, हालाकी नए नियम में राहत देते हुए विशेष स्थितियों में डोनेट फंड से यात्रा अथवा दैनिक व्यय प्रदान किया जा सकता है। निर्णय पूर्णतः कंपनी के विवेकाधीन होगा।

समाचार सेवा प्रदाता कंपनी स्ट्रिंगर ट्वेंटी फोर न्यूज में शामिल होने के पूर्व निम्न लिखित नियम एवम शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

नियम एवं शर्तें।

A : समाचार सेवा प्रदाता कंपनी के दस्तावेज,गोपनीय जानकारियां, सूचनाएं,खबरें (प्रकाशन पूर्व) इत्यादि सार्वजनिक नही की जाएगी।

B: किसी भी असंवैधानिक, आसामाजिक ,अनैतिक गतिविधि में लिप्त होने की स्थिति में समाचार सेवा प्रदाता कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

C: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल करने या धूमिल करने की कोशिश करने पर stringer24news न्यायालय की शरण लेकर हर्जाने का दावा कर सकता है।

D : समाचार सेवा प्रदाता कंपनी में सेवा देने के दौरान किसी अन्य संस्थान से जुड़ने पर सेवाएं या पात्रता समाप्त करने का निर्णय कंपनी के विवेक के अधीन होगा।

E: कार्य की समयावधि एवम नियुक्ति स्थान के चयन पर कंपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी।

F: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा ना किए जाने की स्थिति में कंपनी सेवा समाप्त करने अथवा जुर्माना वसूल करने का निर्णय कंपनी के विवेक के अधीन होगा।

G: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी की चयन प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है,किंतु पोस्टल चार्जेस हेतु कंपनी द्वारा लिया जाने वाला शुल्क रिफंडेबल नही है।

H: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी में जुड़ने के बाद पहला सप्ताह प्रोबेशन पीरियड का होगा,इसके आधार पर कंपनी द्वारा नियुक्ति के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की जायेगी।

नियम एवम शर्तों पर सहमति के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न होगी।

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समाचार सेवा प्रदाता कंपनी के हित में जोड़े गए यह नियम ;

A. यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा समाचार सेवा प्रदाता कंपनी की साथ खराब करने की नीयत से भ्रामक जानकारी अधूरी जानकारी या मिथ्या जानकारी फैलाई जाती है अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है तो ऐसी स्थिति में समाचार सेवा प्रदाता कंपनी मानहानि दावे के लिए स्वतंत्र है।

B. समाचार सेवा प्रदाता कंपनी ऐसे व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है। अथवा कंपनी की साख को क्षति पहुंचाने की ऐवज में मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि की मांग कानून कर सकती है।

C. ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का निर्णय लेने के लिए कंपनी की बोर्ड कमेटी स्वतंत्र होगी।

D. झूठी या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले से समाचार सेवा प्रदाता कंपनी मुआवजे का दावा करने की अधिकारी होगी।

E. समाचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा ऐसी स्थिति में हर्जाने के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर हर्जाना लिया जा सकता है।

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A. किसी भी व्यक्ति द्वारा समाचार सेवा प्रदाता कंपनी की फ्रेंचाइजी अथवा एजेंसी लेने पर यदि 15 दिवस तक कोई कार्य न किया गया जा रहा हूं ऐसी स्थिति में कंपनी की सदस्यता स्वत समाप्त हो जाएगी।

B. समाचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा प्रदत्त आईडी कार्ड की वैलिडिटी समाप्त होने पर भी कंपनी की सदस्यता स्वत ही समाप्त हो जाएगी।

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विक्रम सिंह राजपूत

CEO/founder (journalist writer)



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