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दिनांक 13/9/2023 नरसिंहपुर समाचार सेवा प्रदाता कंपनी में नियुक्त अधिकारी,कर्मचारियों की सूची,

CEO/Founder : Vikram singh rajput

Reporter : Shah Faisal

Reporter : Ganesh vishkarma

Director of marketing and communications : Mahashree rajput 

(कार्यकारिणी समिति के सक्रिय सहयोगी सदस्य : संतोष बघेले, रमाकांत जोगलेकर, अजय रजक, संदीप दुबे हैं।)

समाचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि नरसिंहपुर जिले में समाचार और विज्ञापन संकलन के लिए अधिकृत हैं।

समाचार सेवा प्रदाता कंपनी स्ट्रिंगर ट्वेंटी फोर न्यूज में शामिल होने के पूर्व निम्न लिखित नियम एवम शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

नियम एवं शर्तें।

A : समाचार सेवा प्रदाता कंपनी के दस्तावेज,गोपनीय जानकारियां, सूचनाएं,खबरें (प्रकाशन पूर्व) इत्यादि सार्वजनिक नही की जाएगी।

B: किसी भी असंवैधानिक, आसामाजिक ,अनैतिक गतिविधि में लिप्त होने की स्थिति में समाचार सेवा प्रदाता कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

C: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी की प्रतिष्ठा धूमिल करने या धूमिल करने की कोशिश करने पर stringer24news न्यायालय की शरण लेकर हर्जाने का दावा कर सकता है।

D : समाचार सेवा प्रदाता कंपनी में सेवा देने के दौरान किसी अन्य संस्थान से जुड़ने पर सेवाएं या पात्रता समाप्त करने का निर्णय कंपनी के विवेक के अधीन होगा।

E: कार्य की समयावधि एवम नियुक्ति स्थान के चयन पर कंपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी।

F: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा ना किए जाने की स्थिति में कंपनी सेवा समाप्त करने अथवा जुर्माना वसूल करने का निर्णय कंपनी के विवेक के अधीन होगा।

G: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी की चयन प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क है,किंतु पोस्टल चार्जेस हेतु कंपनी द्वारा लिया जाने वाला शुल्क रिफंडेबल नही है।

H: समाचार सेवा प्रदाता कंपनी में जुड़ने के बाद पहला सप्ताह प्रोबेशन पीरियड का होगा,इसके आधार पर कंपनी द्वारा नियुक्ति के निर्णय की आधिकारिक घोषणा की जायेगी।

नियम एवम शर्तों पर सहमति के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न होगी।

कम्पनी के भुगतान नियमों में भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार परिवर्तन किए गए हैं जो निम्न लिखित है। समय पर समाचार सेवा प्रदाता कंपनी को भुगतान न किए जाने पर कानूनन सख्ती बरती जा सकती है।

केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 से 23 तक सेवा प्रदाता कंपनी को यह अधिकार है कि यदि उसने सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व सेवा प्रदाता कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है। समायवधि में भुगतान नहीं होता है तो सेवा प्रदाता कंपनी को अधिनियम अन्तर्गत मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनयम की धारा 18 में कर सकता है।

वेबसाइट यूजर्स को आगाह करते हुए कंपनी ने सूचना जारी करते हुए कहा की यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान समाचार सेवा प्रदाता कंपनी पर प्रसारित खबरों के स्क्रीन शॉट अथवा मुद्दों के माध्यम से दबाव बनाकर पंचायत अथवा अधिकारियो से अवैध वसूली करता है तब ऐसी किसी भी स्थिति मे stringer24news उत्तरदायी नही होगा।ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए विज्ञापन के भुगतान अथवा स्पष्टीकरण हेतु कंपनी के अधिकारियों से फोन के जरिए संपर्क कर टीम स्ट्रिंगर ट्वेंटी फोर न्यूज को सूचना अवश्य दें।

किसी भी प्रश्न या सलाह के लिए कम्पनी के ईमेल stringerjournalist@gmail.com अथवा व्हाट्सएप नंबर 9343304972 पर संपर्क करें।

आप अपने विचार हमें stringerjournalist@gmail.com पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

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