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।। व्यंग्य।।

गैस सिलेंडर की कमी का रोना रो रहे हैं?

चौपाटी हो या सुभाष पार्क चौराहा, गांधी चौराहा या बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन चारों तरफ आप होटल/ठेले/खोमचे/स्टाल पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धड़ल्ले से होते हुए देख ही रहे होंगे, , ,!

घरेलू गैस सिलेंडर की कमी और वह भी नरसिंहपुर में, , ,कैसी बातें करते हैं आप! यहां तो सिलेंडर आवश्यकता से भी अधिक रहे हैं हमेशा से ही, , , आपने भी देखा ही होगा, , अब भले ही इनके जांच विभाग को दिखाई न दिया हो, , !

माना कि ऐसे अनेक गरीब लोग हैं जो अपनी चाय की दुकान बस उस सिलेंडर के सहारे चलाते हैं ताकि दो रोटी कमा सकें, , लेकिन ये होटल और फूड स्टॉल वाले , , जिनकी दिनभर की कमाई का हिसाब 3000 से 5000 तक जाता है, , वो भी गरीब हैं, , इसलिए ये भी घरेलू गैस सिलेंडर से ही अपना काम चला रहे हैं!

बस स्टेंड पर तो बकायदा एजेंसी की गाड़ी घूमती है, , भैया व्यवसायिक सिलेंडर जाने दो भाड़ में हमसे घरेलू सिलेंडर ही ले लो!

अब ऐसे में ये कहना कि गैस सिलेंडर की कमी नरसिंहपुर में होगी , , भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है, , अरे जब बरसों से शासन के नियम के विपरीत जाकर घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक इस्तेमाल होता रहा और तब कमी नहीं हुई तो अब क्या खाक कमी आएगी, ,!

कानून क्या कहता है?

यदि किसी होटल या ढाबे पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो राज्य का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सख्त कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। चूंकि घरेलू सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी देती है, इसलिए इसका व्यावसायिक उपयोग अवैध माना जाता है।

लेकिन हमारे नरसिंहपुर में ऐसा नहीं होता, , सरकार भले ही कहे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act, 1955) के तहत घरेलू गैस का गलत इस्तेमाल इस कानून की धारा 3/7 के तहत अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और विभाग होटल मालिक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करा सकता है या फिर खाद्य विभाग उस होटल या ढाबे का व्यावसायिक लाइसेंस या खाद्य सुरक्षा लाइसेंस (FSSAI) रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

लेकिन तुमने सुना है कभी की, नरसिंहपुर में ऐसी कोई कार्यवाही करने की हिम्मत विभाग ने दिखाई हो, , अब ये मत कहने लगना कि अधिकारी रिश्वतखोर है, , हर बार ऐसा नहीं होता , , हो सकता है नरसिंहपुर में गैस सिलेंडर हो ही जरूरत से ज्यादा!
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