बरमान मेला और मकर संक्रांति से पहले प्रशासन सख्त
जिले के सभी होटल, लॉज, होम-स्टे और धर्मशालाओं में सघन चैकिंग के आदेश
सुरक्षा व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अस्थायी निवास स्थलों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है।
जिले में बरमान मेला एवं मकर संक्रांति जैसे बड़े आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। आगामी त्योहारों, संभावित वीआईपी भ्रमण और सुरक्षा अलर्ट को ध्यान में रखते हुए होटल, लॉज, होम-स्टे, गेस्ट हाउस एवं धर्मशालाओं में सघन निगरानी और जांच को अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत जिले की सीमांतर्गत स्थित सभी अस्थायी निवास स्थलों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
🔴 क्या-क्या रहेगा अनिवार्य?
- बिना वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र के किसी भी अतिथि को कमरा नहीं दिया जाएगा।
- आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट जैसे पहचान पत्रों की छायाप्रति रखना अनिवार्य।
- रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं विवरण पंजी में दर्ज करना होगा।
- प्रवेश, निकास एवं लॉबी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे चालू रहेंगे।
- कम से कम 30 दिनों का वीडियो बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य।
- संदिग्ध बैग या भारी सामान की मैन्युअल अथवा मेटल डिटेक्टर से जांच।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की सूचना तत्काल डायल-112 या नजदीकी पुलिस चौकी को देना अनिवार्य होगा।
⚠️ आदेश की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का साफ संदेश है— सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
