नरसिंहपुर | संवाददाता — मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2017 में लागू किए गए “मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017” का जिले में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली के खंभों, सड़क किनारे, यातायात संकेतों, पुलों और सार्वजनिक परिसरों पर अनधिकृत रूप से होर्डिंग, फ्लेक्स और बैनर लगाए जा रहे हैं।
इन स्थानों पर लगाए गए विज्ञापन न केवल नियमों के विरुद्ध हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके हैं।
क्या कहते हैं नियम?
मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 के अनुसार —
- किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क या सरकारी ढांचे पर विज्ञापन लगाने से पहले स्थानीय निकाय से अनुमति अनिवार्य है।
- बिजली के खंभे, ट्रैफिक सिग्नल, पुल, स्कूल या धार्मिक स्थल के पास विज्ञापन उपकरण लगाना प्रतिबंधित है।
- अनधिकृत विज्ञापन पर दंड और उपकरण जब्ती का प्रावधान है।
इसके बावजूद, नरसिंहपुर नगर क्षेत्र में अनेक स्थानों पर राजनीतिक पोस्टर, निजी प्रचार-बैनर, और व्यावसायिक फ्लेक्स ऐसे बिंदुओं पर लगाए जा रहे हैं जहाँ दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। कई स्थानों पर ये फ्लेक्स सड़क के दृश्य क्षेत्र को ढकते हैं, जिससे वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित होती है।
प्रशासन की जिम्मेदारी
स्थानीय प्रशासन व नगर पालिका को इन अनधिकृत विज्ञापनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। नियमों के मुताबिक, बिना अनुमति लगे किसी भी होर्डिंग को तत्काल हटाने और संबंधित व्यक्ति या एजेंसी पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।
नागरिकों का कहना है कि शहर की सुंदरता और सुरक्षा, दोनों इन बेतरतीब विज्ञापनों से बिगड़ रही हैं।
निष्कर्ष
नरसिंहपुर में आउटडोर विज्ञापन नियमों की अनदेखी केवल नगर सौंदर्य का ह्रास नहीं, बल्कि जन सुरक्षा का प्रश्न भी बन चुकी है। अब जरूरत है कि नगर पालिका सख्ती दिखाए और 2017 के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करे।
📍 रिपोर्ट: स्ट्रिंगर24 न्यूज़, नरसिंहपुर
Source: Madhya Pradesh Outdoor Advertisement Media Rules 2017
